Biha News : मार्च 2024 में बिहार के शिक्षा विभाग की तरफ से गेस्ट शिक्षकों को हटाने का आदेश दिया गया था। इसके बाद गेस्ट शिक्षकों ने पटना हाईकोर्ट का रुख किया था।
पटना हाईकोर्ट ने बिहार के गेस्ट शिक्षकों को हटाने का आदेश निरस्त कर दिया है। इससे गेस्ट शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है अब सरकारी विद्यालयों से गेस्ट शिक्षक नहीं हटाए जाएंगे। पटना हाईकोर्ट के इस आदेश से 12वीं के 4257 गेस्ट शिक्षकों को राहत मिली है।
समाप्त नहीं किया जा सकता
साल 2024 में बिहार के शिक्षा विभाग की तरफ से गेस्ट शिक्षकों को हटाने का आदेश दिया गया था। इसके बाद गेस्ट शिक्षकों ने पटना हाईकोर्ट का रुख किया था याचिका डाली गई थी। पटना हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि याचिकाकर्ताओं की सेवा बिना सुनवाई का उचित अवसर दिए समाप्त नहीं की जा सकती। राज्यपाल के अनुमोदन से जारी अधिसूचना को किसी कार्यकारी आदेश के माध्यम से समाप्त नहीं किया जा सकता।
अस्थायी तौर पर नियुक्त किया
पटना हाईकोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अतिथि शिक्षकों का पक्ष सुनने के लिए उचित अवसर प्रदान करें। मार्च में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में गेस्ट शिक्षकों की सेवा नहीं लेने का निर्देश जारी किया गया था। प्लस-टू स्कूल में तैनात अतिथि शिक्षकों को बिना किसी नोटिस और अवसर के सेवा से हटा दिया गया था। उन्हें 11वीं और 12वीं के छात्रों को पढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से अस्थायी तौर पर नियुक्त किया गया था।
इस आदेश के बाद शिक्षकों ने आंदोलन भी किया था और धरना-प्रदर्शन का दौर लंबे समय तक जारी था। वही दूसरी तरफ कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया गया था। कोर्ट में मामले की सुनवाई जारी थी अब जाकर गेस्ट शिक्षकों के पक्ष में पटना हाईकोर्ट का निर्णय आया है।
यह भी पढ़ें : महाकुंभ में मची भगदड़ के बाद सीएम योगी की हाईलेवल मीटिंग, DGP समेत तमाम बड़े अधिकारी रहे उपस्थित
Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप
from Hindi Khabar https://ift.tt/8e6k0vA
Comments
Post a Comment