नई दिल्ली: अगर आपका पैन नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो ये खबर आपके लिए ही है। जी हां पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने की आज यानि 31 मार्च आखिरी तारीख है। अगर आपने आज भी अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया तो आपका पैन बेकार हो जाएगा।
इसके अलावा आपको 10 हजार रुपये की पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है। आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं ये पता करने के लिए आप नजदीक ही साइबर कैफे पर जाकर ये जानकारी ले सकते है कि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है या नहीं।
बताते चलें कि सरकार ने पिछले हफ्ते लोकसभा में वित्त विधेयक 2021 पारित किया, जहां एक नया सेक्शन 234H डाला गया, जिसके तहत एक व्यक्ति को आधार के साथ अपने पैन को जोड़ने के मामले में देरी होने पर 1,000 रुपये तक का लेट फीस देना होगा।
आपने आज ये काम नहीं किया तो फिर आपका पैन कार्ड किसी भी काम नहीं आ पाएगा। यानि अगर कोई व्यक्ति अंतिम तारीख तक अपने पैन को आधार से नहीं जोड़ता है तो उसका पैन निष्क्रिय हो जाएगा। यानी नियत तारीख के बाद वित्तीय लेनदेन में पैन का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। यानी जहां भी पैन की जरूरत होगी वहां पर इस्तेमाल नहीं होगा।
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