ऩई दिल्ली: देश के बैंकिंग नियामक भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (ओबीसी) और इलाहाबाद बैंक समेत छह सरकारी बैंकों को आरबीआई अधिनियम की दूसरी अनुसूची से बाहर कर दिया है. जी हां भारतीय रिजर्व बैंक ने 6 सरकारी बैंकों को आरबीआई अधिनियम की दूसरी अनुसूची से बाहर कर दिया है. ये छह बैंक सिंडिकेट बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक और इलाहाबाद बैंक हैं. RBI का कहना है कि इस साल अन्य बैंकों के साथ विलय होने के बाद इन बैंकों को बाहर किया गया है.

साथ ही रिर्जव बैंक ने अपनी एक अधिसूचना मे कहा कि यह सूचित किया जाता है कि सिंडिकेट बैंक को 1 अप्रैल 2020 से आरबीआई अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची से बाहर किया गया है. क्योंकि 27 मार्च 2020 की अधिसूचना के हिसाब से 1 अप्रैल 2020 से इसके बैंकिग कारोबार बंद हो गए है. अन्य पांच सरकारी बैंकों के संबंध में रिजर्व बैंक ने इसी तरह की अधिसूचनाएं जारी की हैं. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की दूसरी अनुसूची में शामिल बैंक को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के रूप में जाना जाता है. इन छह बैंकों का एक अप्रैल से अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ विलय हो गया है.
बता दें कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में, केनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक का, आंध्र बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, और इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय हुआ है. RBI का कहना है कि इस साल अन्य बैंकों के साथ विलय होने के बाद इन बैंकों को बाहर किया गया है. ये छह बैंक सिंडिकेट बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक और इलाहाबाद बैंक हैं.
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