New Delhi: यूपी में हर हफ्ते शुक्रवार रात 10 बजे से लेकर सोमवार सुबह 5 बजे तक चलने वाला लॉकडाउन जारी रहेगा. इसी के साथ योगी सरकार ने रविवार रात अनलॉक-4 की कुछ गाइडलाइंस जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर डीएम स्थानीय स्तर पर कोई लॉकडाउन नहीं होगा. शनिवार-रविवार को आवश्यक सेवाओं को छोड़कर, बाजार, दुकान, मॉल, दफ्तर पहले की तरह बंद रहेंगे. सरकार का कहना है कि यह लॉकडाउन सैनिटाइजेशन अभियान के लिए है.
इसी के साथ यूपी के मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी ने सभी मंडलों और जिलों के प्रशासन-पुलिस के सभी अफसरों को दिशा-निर्देश भेज दिए गए हैं. इसमें बताया गया कि कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 सितंबर तक जारी रहेगा. इस दौरान सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और थिएटर बंद रहेंगे. अंतिम संस्कार में 20 और शादी में 30 लोगों शामिल हो पाएंगे. 21 सितंबर से शुरू होने वाली सेवाओं के लिए प्रोटाकॉल अलग से जारी होंगे.
बता दें कि अनलॉक-4 में राज्य के अंदर या बाहर लोगों के आने-जाने के अलावा मालवाहक सेवाओं पर भी किसी तरह की कोई रोक नहीं लगाई जाएगी. साथ ही इसके लिए अलग से किसी भी तरह के पास की जरूरत नहीं है. 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, बीमारियों से ग्रसित लोगों को आपात परिस्थितियों को छोड़कर घर के भीतर ही रहने को कहा गया है.
7 सितंबर से दौड़ेगी दिल्ली NCR में मेट्रो, गाइडलाइंस पर होगी नजर
केंद्र सरकार ने दिल्ली मेट्रो को मंजूरी दें दी है. इसी के साथ ही लखनऊ में भी 7 सितंबर से मेट्रो को चलान की मंजूरी दें गी गई है. इसको लेकर सोमवार को प्रदेश सरकार की तरफ से अहम बैठक होगी, जिसमें मेट्रो संचालन के लिए गाइडलाइंस तय की जाएंगी. लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (एलएमआरसी) की तरफ से बिजनेस कॉन्टन्युअटी प्लान पहले ही तैयार किया जा चुका है.
जानें, 21 सितंबर से क्या-क्या होगा अनलॉक
* स्कूलों में 50% टीचिंग-नॉन टीचिंग स्टाफ बुलाया जा सकेगा.
* अभिभावकों की सहमति से कंटेनमेंट जोन के बाहर कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्र स्वैच्छिक आधार पर बुलाए जा सकेंगे.
* कौशल संस्थानों, आईटीआई, व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थाओं में ट्रेनिंग शुरू हो सकेगी.
* उच्च शिक्षा और गृह विभाग की सहमति के बाद पीएचडी स्कॉलर्स और लैब वर्क वाले पीजी छात्र बुलाए जा सकेंगे.
* खेल अकादमिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियां शुरू की जाएगी, जिसमें सिर्फ 100 लोगों को शामिल किया जाएगा.
* ओपन एयर थिएटर खुल सकेंगे।
* अंतिम संस्कार और शादी समारोह में भी 100 लोगों को भी शामिल करने के लिए कहा गया है.
रेलवे और बस स्टेशन में भी किया जाएगा गाइडलाइंस का पालन
* हर ट्रेन डिपो से छूटने से पहले सैनिटाइज की जाएगी.
* हर स्टेशन पर हेल्थ हेल्प डेस्क बनाया जाएगा.
* लिफ्ट में एक बार में दो से तीन लोगों को ही अनुमति दी जाएगी.
* टिकट काउंटर से लेकर यात्रियों की जांच तक में सोशल डिस्टेंसिंग का किया जाएगा पालन.
* एंट्री और एग्जिट गेट पर भीड़ से निपटने के लिए किया जाएगा इंतजाम.
* सोशल डिस्टेंसिंग के लिए स्टीकर चिपकाएं जाएंगे.
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