रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने महिला कर्मचारियों को एक बोनस दिया है। हरियाणा में स्थानांतरण नीति में अविवाहित, विधवा या तलाकशुदा महिला कर्मचारियों को स्टेशन का विकल्प चुनते समय अब बड़ी राहत दी गई है। महिलाओं को अब पहले की तरह जनरल ट्रांसफर ड्राइव में भाग लेने की जरूरत नहीं होगी।
अविवाहित, तलाकशुदा या विधवा महिला कर्मचारी को अब पहले ‘जनरल ट्रांसफर ड्राइव’ में भाग लेने की आवश्यकता नहीं होगी। उनसे विवाह के बाद विकल्प मांगा जाएगा तथा नवविवाहिता या अन्य उक्त श्रेणी की महिला कर्मचारियों को उसके विकल्प के अनुसार तीन वर्ष के लिए पहला स्टेशन दिया जाएगा।
— Manohar Lal (@mlkhattar) July 31, 2020
शुक्रवार को एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि, ‘महिला कर्मचारियों को शादी के बाद विकल्प चुनने के लिए कहा जाएगा और नव विवाहित या उक्त श्रेणी की महिला को तीन साल की अवधि के लिए उनकी पसंद का पहला स्टेशन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों द्वारा तैयार की जा रही ऑनलाइन स्थानांतरण नीति की समीक्षा के लिए शुक्रवार को हुई बैठक की अध्यक्षता की।
विवाह उपरांत नवविवाहित / तलाकशुदा के मामले में उसके पहले विकल्प का स्टेशन तीन वर्षों तक दिया जाएगा। उसके बाद महिला कर्मचारी यदि ट्रांसफर ड्राइव में भाग लेती है, तो उसके विकल्प के अनुसार पहला, दूसरा या तीसरा स्टेशन दिया जाएगा।
— Manohar Lal (@mlkhattar) July 31, 2020
प्रवक्ता ने कहा कि, “मुख्यमंत्री द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, एक नवविवाहित या तलाकशुदा महिला कर्मचारी के मामले में, उसे तीन साल की अवधि के लिए अपनी पहली पसंद का स्टेशन दिया जाएगा। उसके बाद यदि कर्मचारी ट्रांसफर ड्राइव ’में भाग लेता है, तो उसे उसकी पसंद के अनुसार पहला, दूसरा या तीसरा स्टेशन आवंटित किया जाएगा। इसी तरह, 100 प्रतिशत विकलांग या 80 प्रतिशत लोकोमोटर विकलांगता से ऊपर के किसी भी कर्मचारी के मामले में, उसे स्थानांतरण नीति के अनुसार अपनी पसंद का पहला स्टेशन दिया जाएगा।“
इसी प्रकार शत-प्रतिशत दिव्यांग या 80 प्रतिशत लोकोमोटिव दिव्यांग कर्मचारी को स्थानांतरण नीति के अनुसार पहली पसंद का स्टेशन ही दिया जाएगा।
— Manohar Lal (@mlkhattar) July 31, 2020
खट्टर ने यह भी निर्देश दिया कि “सभी प्रशासनिक सचिवों को ऑनलाइन शिक्षकों की स्थानांतरण नीति को आधार बनाना चाहिए, और उन्हें 31 अगस्त, 2020 से पहले मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा अनुमोदित अपने विभागों में 500 से अधिक कर्मचारियों की ऑनलाइन नीति प्राप्त करनी चाहिए। कर्मचारी की सहमति, विकल्प देने का पोर्टल तीन दिनों तक खुला रहेगा। जिन विभागों ने कर्मचारियों से उनकी पसंद के स्टेशनों के बारे में पूछने की प्रक्रिया पूरी कर ली है, अगस्त के महीने में किसी भी समय कर्मचारियों को स्थानांतरित कर सकते हैं।
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